PF से पैसे निकालना हुआ आसान: अब सिर्फ 72 घंटे में मिलेंगे ₹5 लाख तक, जानिए नया नियम क्या है

सरकार और EPFO ने प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और आपका PF अकाउंट एक्टिव है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इमरजेंसी की स्थिति में PF से ₹5 लाख तक की रकम निकालना बेहद आसान और तेज हो गया है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने नियमों में बदलाव करते हुए अब क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इसके तहत अब सिर्फ 72 घंटे (3 दिन) में PF अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।

PathwayIndia.org पर हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी खबरें लेकर आते हैं, जो आपके करियर, रोजगार और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। आज की यह जानकारी खासतौर पर उन लाखों कर्मचारियों के लिए है जो अपनी PF राशि के क्लेम में देरी से परेशान रहते थे।

क्या है PF का नया नियम और क्या हुआ बदलाव?

EPFO ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी 5 लाख रुपये तक की एडवांस राशि PF से निकाल सकते हैं और इस राशि का निपटारा अधिकतम 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया कई बार 7 से 15 दिनों तक भी खिंच जाती थी, जिससे तत्काल जरूरत में पैसा मिलना मुश्किल होता था।

अब इस प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से और अधिक ऑटोमेटेड बनाया गया है। यानी अब आपके आवेदन के तुरंत बाद वेरिफिकेशन और अप्रूवल का काम तेज गति से होगा।

कौन-कौन कर सकता है 72 घंटे में PF क्लेम?

यह सुविधा सभी PF खाताधारकों को नहीं, बल्कि कुछ निर्धारित श्रेणियों के कर्मचारियों को दी जा रही है। जैसे:

  • मेडिकल इमरजेंसी के मामले
  • किसी परिजन की मृत्यु की स्थिति
  • घर के निर्माण या खरीद के लिए
  • शादी या शिक्षा के लिए
  • कोविड-19 जैसी विशेष परिस्थिति में

इन मामलों में संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपका क्लेम 72 घंटे के अंदर निपटा दिया जाएगा।

PF से ₹5 लाख तक निकालने की पूरी प्रक्रिया

यदि आप EPFO के इस फास्ट ट्रैक क्लेम सिस्टम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

प्रक्रियाविवरण
स्टेप 1UAN पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर लॉग इन करें
स्टेप 2‘Online Services’ टैब में जाएं
स्टेप 3‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ विकल्प चुनें
स्टेप 4आधार नंबर व बैंक खाता लिंकिंग सुनिश्चित करें
स्टेप 5क्लेम कारण चुनें (जैसे मेडिकल, हाउसिंग, आदि)
स्टेप 6संबंधित डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें
स्टेप 7यदि पात्रता सही पाई गई तो 72 घंटे में राशि ट्रांसफर हो जाएगी

क्या है क्लेम में तेजी की वजह?

EPFO ने आंतरिक प्रोसेस को डिजिटल और ऑटोमेटेड बना दिया है। पहले यह प्रक्रिया क्षेत्रीय ऑफिसों के माध्यम से होती थी, अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत AI आधारित एल्गोरिद्म और KYC वेरिफिकेशन से क्लेम अप्रूवल तेज़ हुआ है।

इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को आपात स्थिति में तेज आर्थिक मदद देना है। साथ ही इससे फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी, क्योंकि सिस्टम KYC आधारित है।

किन बातों का रखें ध्यान?

  • UAN नंबर एक्टिव और KYC पूरा होना जरूरी है
  • बैंक खाता और आधार लिंक होना अनिवार्य है
  • आवेदन के समय बताए गए कारण से संबंधित प्रामाणिक दस्तावेज होने चाहिए
  • एक ही कारण से बार-बार एडवांस निकालने की अनुमति नहीं मिलती
  • केवल पात्र क्लेम ही 72 घंटे में सेटल होंगे, बाकी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 7–10 दिन में होंगे

क्या इससे पहले भी मिलते थे एडवांस?

हां, EPFO पहले भी एडवांस क्लेम की सुविधा देता था लेकिन उसमें देरी एक आम समस्या थी। खासकर मेडिकल इमरजेंसी के समय कर्मचारियों को काफी दिक्कत होती थी। अब डिजिटल प्रोसेसिंग के साथ इस देरी को कम करने की कोशिश की गई है।

EPFO का उद्देश्य क्या है?

EPFO का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की भविष्य निधि को सुरक्षित और समय पर उपलब्ध कराना है। यह बदलाव उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। नौकरीपेशा लोगों को यह जानकर राहत मिलेगी कि अब आपातकाल की स्थिति में पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

निष्कर्ष: अब PF से पैसे निकालना और भी आसान

सरकार और EPFO की यह नई पहल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। अगर आपके पास एक एक्टिव PF खाता है और आप किसी मुश्किल घड़ी में हैं, तो अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जरूरी डॉक्युमेंट्स और सही प्रोसेस अपनाकर आप सिर्फ 72 घंटे में ₹5 लाख तक की राशि निकाल सकते हैं।

इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और विश्वास भी बढ़ेगा कि उनका पैसा सही समय पर उनके काम आ सकता है।

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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल):

क्या हर कोई 72 घंटे में PF निकाल सकता है?

नहीं, यह सुविधा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती है जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी, शिक्षा, घर निर्माण आदि।

क्या इसके लिए कोई अलग पोर्टल है?

नहीं, आप EPFO के आधिकारिक पोर्टल से ही यह क्लेम कर सकते हैं।

अगर KYC पूरा नहीं है तो क्या होगा?

ऐसे में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या सामान्य प्रक्रिया में चला जाएगा जिसमें 7–15 दिन लग सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख सूचना के उद्देश्य से है। PF क्लेम से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी नियम और पात्रता की जांच अवश्य करें।

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